परिचय
शादी के बाद कई महिलाएँ पति का उपनाम अपनाती हैं। लेकिन यदि आधिकारिक दस्तावेज़ (आधार, PAN, पासपोर्ट, बैंक आदि) पुराने नाम से रहते हैं, तो आगे चलकर पासपोर्ट/वीज़ा, बैंकिंग, जॉब एप्लिकेशन में नाम मिसमैच की समस्या आती है। इसलिए कानूनी रूप से नाम परिवर्तन करना ज़रूरी है ताकि सभी रिकॉर्ड में आपका एक-सा नाम रहे।
कानूनी नाम परिवर्तन क्यों ज़रूरी है?
- परिवारिक एकता और नई पहचान का औपचारिक मान्यकरण
- पासपोर्ट, आधार, PAN, बैंक, वीज़ा इत्यादि में एक-सा नाम
- भविष्य में किसी भी कानूनी/दफ़्तरी अड़चन से बचाव
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)
- पहचान प्रमाण – आधार/पासपोर्ट/PAN/वोटर आईडी
- पासपोर्ट-साइज़ फ़ोटो (2)
- अफिडेविट (शपथ पत्र) – नाम परिवर्तन का घोषणापत्र
- समाचार-पत्र विज्ञापन (Public Notice)
- गजट पब्लिकेशन का फ़ॉर्म व साथ के दस्तावेज़
3 आसान चरण: शादी के बाद नाम/सरनेम बदलने की प्रक्रिया
चरण 1: अफिडेविट बनवाना
स्टाम्प पेपर पर एक अफिडेविट तैयार होता है जिसमें यह जानकारी शामिल रहती है:
- पुराना नाम: उदा. प्रियंका भगत
- नया नाम: उदा. प्रियंका बिसेन
- पति का नाम: उदा. आदित्य बिसेन
- पता, तारीख, हस्ताक्षर और फ़ोटो
नमूना वाक्य (अफिडेविट):
“मैं, (पुराना नाम), पत्नी (पति का नाम), विवाह उपरान्त अपना नाम (नया नाम) अपनाती/अपनाता हूँ। यह घोषणा मेरी सहमति से है।”
चरण 2: समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना (Advertisement)
राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय समाचार-पत्र में Public Notice प्रकाशित करें।
नमूना टेक्स्ट (अख़बार):
“मैं, प्रियंका भगत, विवाह उपरान्त अपना नाम प्रियंका बिसेन कर रही हूँ। आगे से सभी कार्य एवं रिकॉर्ड में मेरा नाम प्रियंका बिसेन ही माना जाए।”
क्लिपिंग/ई-पेपर की प्रति सुरक्षित रखें—यह गजट में लगेगी।
चरण 3: सरकारी गजट पब्लिकेशन
नाम परिवर्तन को कानूनी मान्यता देने का अंतिम चरण। आवश्यक काग़ज़ात:
- विवाह प्रमाणपत्र
- अफिडेविट की प्रति
- समाचार-पत्र की क्लिपिंग
- पासपोर्ट-साइज़ फ़ोटो
- पहचान प्रमाण (आधार/पासपोर्ट/PAN आदि)
- आवेदन फ़ॉर्म और सीडी/डिजिटल कॉपी (यदि माँगी जाए)
समयसीमा: आम तौर पर 20–25 दिन में आपका नया नाम गजट में प्रकाशित हो जाता है।
इसके बाद किन दस्तावेज़ों में अपडेट करें?
- आधार, PAN, पासपोर्ट
- बैंक खाता/चेकबुक/क्रेडिट कार्ड
- वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस
- नियोक्ता/EPFO/ESIC रिकॉर्ड
- बीमा, गैस कनेक्शन, प्रॉपर्टी/रेंट एग्रीमेंट
क्विक चेकलिस्ट
- अफिडेविट तैयार
- समाचार-पत्र विज्ञापन प्रकाशित + क्लिपिंग सुरक्षित
- गजट आवेदन जमा
- गजट प्रकाशित होने के बाद सभी दस्तावेज़ों में अपडेट
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. क्या शादी के तुरंत बाद नाम बदलना ज़रूरी है?
कानून समय सीमा तय नहीं करता, पर जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर—ताकि सभी दस्तावेज़ों में एक-सा नाम रहे।
Q2. क्या मैं पति का उपनाम लिए बिना केवल नाम बदल सकती हूँ?
हाँ। आप पूरा नाम, केवल उपनाम, या हाइफ़नेटेड नाम (जैसे “Meera Sharma-Verma”)—अपनी इच्छा अनुसार चुन सकती हैं। प्रक्रिया समान रहती है।
Q3. शुल्क कितना लगेगा?
स्टाम्प पेपर, नोटरी, समाचार-पत्र और गजट के शुल्क राज्य/प्रकाशन के अनुसार बदलते हैं। स्थानीय दरों के अनुसार अनुमान लगाएँ।
Q4. गजट पब्लिश होने से पहले क्या पासपोर्ट में नाम बदल सकता है?
अधिकांश मामलों में पासपोर्ट अथॉरिटी गजट/Marriage Certificate/अफिडेविट और अन्य सपोर्टिंग दस्तावेज़ मांगती है। अपने क्षेत्रीय कार्यालय की सूची देखें।
Q5. शादी का प्रमाणपत्र नहीं है तो?
पहले Marriage Certificate बनवाएँ/रजिस्टर करें—फिर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया करें।
प्रो-टिप्स (गलतियाँ न करें)
- अफिडेविट, विज्ञापन और गजट—तीनों में बिल्कुल वही नया नाम लिखें।
- तिथियाँ, स्पेलिंग, पति का नाम और पता—तीनों दस्तावेज़ों में एक-सा रखें।
- सभी रसीदें/क्लिपिंग/रीसीविंग स्कैन कर के सुरक्षित रखें; भविष्य में अपडेट करते समय लगेंगी।
LSO Legal कैसे मदद करता है
- अफिडेविट ड्राफ्टिंग व नोटरी
- समाचार-पत्र में पब्लिक नोटिस पब्लिश कराना
- गजट आवेदन की तैयारी व जमा
- सभी चरण में सही काग़ज़ात की जाँच और मार्गदर्शन
सहायता चाहिए?
अभी आवेदन करें: https://lsolegal.com/court_marriage/
कॉल करें: 0755-4222969
ईमेल: support@lifesavingorganization.com
कानूनी अस्वीकरण: उपरोक्त जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। शुल्क, दस्तावेज़ एवं समयसीमा राज्य/विभाग के अनुसार बदल सकते हैं। अपनी फ़ाइल के लिए कस्टम सलाह अवश्य लें।